उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश (एलटीसी) की शर्तों में बड़ा संशोधन किया है। अब 5400 तक ग्रेड वेतन वाले अधिकारी और कर्मचारी भी एलटीसी के तहत रेल के साथ-साथ हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इस संबंध में सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत अब तक रेल में द्वितीय श्रेणी एसी तक सीमित सुविधा पाने वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी एसी और विमान से यात्रा की छूट मिल गई है। इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब स्लीपर क्लास की बजाय तृतीय श्रेणी वातानुकूलित (AC 3) में यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस निर्णय से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर के अनुसार बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी।
इसके अलावा, एलटीसी की शर्तों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले जहां एलटीसी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लेना अनिवार्य था, वहीं अब यह सीमा घटाकर केवल 5 दिन कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।
कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव और सचिव वित्त का आभार प्रकट किया है। संगठनों का कहना है कि यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक सकारात्मक कदम है, जिससे न केवल उन्हें बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा।



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