देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी दी जाएगी। नीति 31 दिसंबर 2030 तक या नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी।
नीति के अनुसार दो तरह के पोल्ट्री फार्म बनाए जा सकते हैं:
व्यवसायिक लेयर फार्म: पर्वतीय क्षेत्र में 15,000 कुक्कुट पर 48 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में 30,000 कुक्कुट पर 54 लाख रुपये।
ब्रायलर पेरेंट फार्म: पर्वतीय क्षेत्र में 5,000 कुक्कुट पर 56 लाख रुपये, मैदानी क्षेत्र में 10,000 कुक्कुट पर 63 लाख रुपये।
पर्वतीय क्षेत्रों में फीड ट्रांसपोर्ट पर 10 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी भी मिलेगी।
सरकार ने कहा कि आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। योजना में सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो नीति में बताए गए सभी मानदंड पूरे करते हैं। इसके अलावा, महिला बकरी पालन योजना में 100% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए अकेली महिलाएं, विधवाएं, निराश्रित और परित्यक्त महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
इस नीति से उत्तराखंड में अंडे और चिकन का उत्पादन बढ़ेगा और राज्य की अन्य राज्यों पर निर्भरता कम होगी।



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