देहरादून: उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू होने से पहले मतदाताओं को अपने वोटर रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का अवसर दिया है। इस अवधि में नागरिक अपने वोटर रिकॉर्ड में कई ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं—जैसे कि नया वोट बनवाना, नाम हटवाना या पता अपडेट करवाना।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि SIR शुरू होने के बाद बदलाव की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि आवेदन स्वीकार होते रहेंगे, लेकिन उनका निस्तारण SIR समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। इसलिए आयोग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे समय रहते अपने वोटर विवरण को सही करा लें, ताकि उनका नाम आगामी पुनरीक्षण में बिना किसी समस्या के शामिल हो सके।
जिन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दो अलग-अलग जगह दर्ज हैं, उन्हें तुरंत अपने डुप्लिकेट एंट्री में से एक को हटवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा पाए जाने पर चुनाव आयोग द्वारा नोटिस मिलने का जोखिम रहता है।
जिन लोगों का अभी तक वोटर कार्ड नहीं बना है, वे आसानी से फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
???? voters.eci.gov.in
पर मतदाता सुधार और पंजीकरण हेतु निम्न फॉर्म उपलब्ध हैं:
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फॉर्म-6: नया वोटर बनने के लिए
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फॉर्म-7: डुप्लिकेट नाम हटवाने के लिए
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फॉर्म-8: नाम, पता या अन्य वोटर विवरण में सुधार के लिए
प्रत्येक फॉर्म के साथ चुनाव आयोग द्वारा आवश्यक गाइडलाइन भी दी गई हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है।
अभी इस प्रक्रिया में भाग लेकर मतदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम SIR में सही रूप से शामिल हो जाए, और भविष्य में किसी प्रशासनिक परेशानी का सामना न करना पड़े।



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