हल्द्वानी — सहलाग सीजन में शहर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लगातार लग रहे जाम को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब अधिक सख्त कदम उठा रहा है। रात के समय निकलने वाली बरातें अक्सर मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति पैदा कर देती थीं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही थीं।
इसी समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार, अब किसी भी विवाह स्थल या बैंक्वेट हॉल से अधिकतम 200 मीटर दूरी तक ही बरात पैदल चल सकेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि बरातियों का नाचना और सड़क पर लंबा जश्न मनाना नियंत्रित हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक अवरोध कम होने की उम्मीद है।
पुलिस ने लाइटिंग से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी विशेष जोर दिया है। नए निर्देशों के तहत भारी ठेले वाली लाइटिंग गाड़ियों की जगह हाथ से उठाई जाने वाली झालर लाइटिंग को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इससे सड़क पर बड़ी गाड़ियों के कारण बनने वाले अवरोध को रोका जा सकेगा।
शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजाना शादी समारोहों का दौर जारी है। वहीं मुख्य सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों के पास बने खुले बैंक्वेट हॉल अक्सर गंभीर जाम का कारण बनते हैं। शनिवार और रविवार को पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थिति और भी जटिल हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती हैं, जिससे आपात स्थिति में बड़ा खतरा उत्पन्न होता है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सभी CO, थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को सख्त निर्देश दिए हैं।
-
रात 10 बजे के बाद डीजे पूर्ण रूप से बंद करवाया जाएगा।
-
बरात के साथ हाई-बेस डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
-
बैंक्वेट हॉल संचालकों, डीजे ऑपरेटरों और बैंड मालिकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों की जानकारी दी जाएगी।
शादी समारोहों के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एसओ और चौकी इंचार्जों पर होगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो नागरिक कंट्रोल रूम नंबर 9411112979 या डायल 112 पर शिकायत कर सकते हैं।
— मंजुनाथ टीसी, एसएसपी



Admin






