मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गृह विभाग (अनुभाग-2) द्वारा 02 दिसंबर 2025 को जारी शासनादेश में कारागार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दी धुलाई भत्ते को संशोधित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
नए शासनादेश के अनुसार, उप कारापल से लेकर उप महानिरीक्षक कारागार तक के अधिकारियों को पूर्व में 20 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर अब 300 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ता मिलेगा।
इसी प्रकार बंदीरक्षक / महिला बंदीरक्षक से लेकर प्रधान बंदीरक्षक / प्रधान महिला बंदीरक्षक तक के कर्मचारियों को 15 रुपये के स्थान पर अब 200 रुपये प्रतिमाह धुलाई भत्ता प्राप्त होगा।
इस संबंध में श्री मनोज कुमार आर्य, प्रभारी, उप महानिरीक्षक कारागार उत्तराखण्ड द्वारा आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।



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