देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 के लिए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। बुधवार शाम जारी इस कैलेंडर के अनुसार, राज्य में कुल 28 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। हालांकि, सचिवालय और विधान सभा में पांच दिवसीय कार्य प्रणाली लागू होने के कारण यहां केवल 25 सार्वजनिक अवकाश ही मान्य होंगे।
राज्य सरकार की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), महाशिवरात्रि (15 फरवरी), होली (4 मार्च), ईद-उल-फितर (21 मार्च), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), दीपावली (8 नवंबर) और क्रिसमस (25 दिसंबर) सहित सभी प्रमुख धार्मिक, राष्ट्रीय और स्थानीय पर्वों पर अवकाश रहेगा।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने 17 निर्बंधित (Restricted) अवकाश भी घोषित किए हैं, जिनका लाभ कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुसार ले सकेंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चेटीचंद (19 मार्च), विश्वकर्मा पूजा (17 सितंबर) और गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस (24 नवंबर) को सचिवालय और विधानसभा में अवकाश नहीं रहेगा। इन तिथियों पर दोनों संस्थान खुले रहेंगे।
साथ ही, अनुसूची-एक में घोषित कुछ सार्वजनिक अवकाश बैंकों, कोषागारों और उप-कोषागारों में लागू नहीं होंगे।



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