देहरादून में पालतू कुत्तों को लेकर नगर निगम ने नई डॉग पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू करने का फैसला किया है। अब यदि कोई पालतू कुत्ते को बेघर करता है, तो उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
नई नीति के तहत भविष्य में कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग संभव होगी। इससे न केवल पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी बल्कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी तेज़ी से हो सकेगी।
देहरादून नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य होगा और इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी जवाबदेह बनाया गया है। इसके साथ ही डॉग केयर सेंटरों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
नगर आयुक्त नमामी बंसल के अनुसार, इस डॉग पॉलिसी को अंतिम रूप देने से पहले
People For Animals,
देवभूमि पेट वेलफेयर एसोसिएशन
और आम नागरिकों से सुझाव लिए गए थे, जिनके आधार पर नीति में आवश्यक संशोधन किए गए।
वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के मुताबिक, गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। फरवरी की शुरुआत तक पूरी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।
नई पॉलिसी के अनुसार, पालतू कुत्तों को बाहर ले जाते समय मज़ल साथ रखना अनिवार्य होगा। यदि कुत्ता आक्रामक व्यवहार करता है तो मज़ल का इस्तेमाल करना होगा।
यदि पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटा जाता है, तो सीधी कार्रवाई मालिक पर की जाएगी।



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