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post authorAdmin 21 Jan 2026

उत्तराखंड में फर्जी हॉलिडे स्कीम का पर्दाफाश: फ्री डिनर के जाल में 1.40 लाख की ठगी, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया सख़्त फैसला.

उत्तराखंड से उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। फ्री डिनर का लालच देकर महंगी हॉलिडे स्कीम बेचने वाली एक कंपनी को देहरादून जिला उपभोक्ता आयोग ने करारा झटका दिया है।
आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह पीड़ित ग्राहक को 1.40 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाए, साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार और मुकदमा खर्च के 5 हजार रुपये अलग से अदा करे।

देहरादून निवासी जितेंद्र कुमार को जनवरी 2022 में एक होटल में फ्री डिनर के बहाने बुलाया गया। वहां कंपनी के सेल्स प्रतिनिधियों ने उन्हें 10 साल की हॉलिडे मेंबरशिप स्कीम के सुनहरे सपने दिखाए—पीक सीजन में होटल, खाने-पीने पर 30% छूट और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं।
लेकिन भुगतान के तुरंत बाद, बिना पढ़ने का समय दिए उनसे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराए गए। बाद में पता चला कि लिखित शर्तें मौखिक वादों से बिल्कुल उलट थीं—हर साल 9,500 रुपये का मेंटेनेंस चार्ज अनिवार्य था और भोजन पर छूट का कोई प्रावधान नहीं।

जब पीड़ित ने उसी रात रिफंड मांगा, तो कंपनी ने नो-रिफंड पॉलिसी का हवाला देकर इनकार कर दिया। मामला आयोग पहुंचा, जहां यह स्पष्ट किया गया कि ग्राहक के हितों के खिलाफ थोपी गई शर्तें कानूनन अमान्य हैं
आयोग ने कंपनी को 45 दिनों के भीतर राशि लौटाने का आदेश दिया है। भुगतान में देरी पर नवंबर 2023 से 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।