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post authorAdmin 07 Feb 2026

ऋषिकेश न्यूज़: तंबाकू बिक्री पर सख्ती, नगर निगम का बड़ा फैसला.

ऋषिकेश नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, पवित्र और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। नगर निगम कार्यालय में मेयर शंभू पासवान की अध्यक्षता में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाएगा। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों और गंगा नदी के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि देश में केवल 7 से 8 शहरों में ही इस तरह के कड़े नियम लागू हैं। यदि कोई दुकानदार प्रतिबंधित क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचता पाया गया, तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम यह अभियान बालाजी सेवा संस्थान के सहयोग से शुरू करेगा। संस्थान के विशेषज्ञ तंबाकू से होने वाले कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे।

आयुक्त ने जानकारी दी कि शहर में तंबाकू बिक्री से जुड़ी कुल 134 दुकानों की पहचान की गई है, जिनमें से 18 दुकानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। शेष दुकानों का पंजीकरण जल्द कराया जाएगा। बिना लाइसेंस तंबाकू बिक्री को अवैध माना जाएगा।

मेयर शंभू पासवान ने कहा कि ऋषिकेश योगनगरी और तीर्थनगरी के रूप में जाना जाता है, ऐसे में नागरिकों का स्वास्थ्य नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में डॉ. सोनम, डॉ. राना जे सिंह और मोर्गन क्रेहर सहित कई अधिकारी एवं विशेषज्ञ उपस्थित रहे।