देहरादून से बड़ी खबर है। Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बोनस एक्ट 2020 वापस
श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लेने का निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव कोविड-19 महामारी के दौरान लाया गया था, जिसमें उद्योगों के सरप्लस होने पर ही बोनस देने का प्रावधान था।
अब चूंकि केंद्र का पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 लागू है, इसलिए राज्य सरकार ने 2020 के संशोधन को वापस लेने का फैसला किया है। इससे कर्मचारियों को केंद्रीय कानून के अनुसार बोनस का लाभ मिलेगा।
ईएसआई डॉक्टरों के 94 पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस सर्विस स्कीम 2026 की नियमावली को मंजूरी दी।
मेडिकल ऑफिसर – 76 पद
असिस्टेंट डायरेक्टर – 11 पद
लेवल 12 – 6 पद
एडिशनल डायरेक्टर (लेवल 13) – 1 पद
पहले प्रमोशन के स्पष्ट पद निर्धारित नहीं थे, अब संरचना तय कर दी गई है।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में 22 नए पद
गृह विभाग के प्रस्ताव के तहत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सशक्त करने के लिए 22 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसमें पुलिस उपाधीक्षक सहित मुख्यालय स्तर के पद शामिल हैं।
आदतन अपराधी की परिभाषा में संशोधन
2024 में पारित उत्तराखंड कारागार एक्ट में आदतन अपराधियों की नई परिभाषा तय की गई थी। अब निर्णय लिया गया है कि आदतन अपराधी को पूर्ववर्ती अधिनियम के आधार पर ही माना जाएगा।
वन विभाग के दैनिक श्रमिकों को राहत
वन विभाग के 893 दैनिक श्रमिकों में से शेष 589 कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है।
सूक्ष्म खाद्य योजनाएं जारी रहेंगी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ-साथ राज्य की मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को भी 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।



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