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post authorAdmin 29 Apr 2026

ऋषिकेश: हत्यारोपी पति को राहत नहीं, जमानत अर्जी नामंजूर.

ऋषिकेश/डोईवाला क्षेत्र में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सांची अग्रवाल की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

मामले के अनुसार, पाल मोहल्ला भानियावाला निवासी विवेक ने डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 17 अप्रैल को उसकी बहन प्रतिमा, जो गोपाल की पत्नी थी, अपने मायके शिव शक्ति वेडिंग पॉइंट के पास स्थित घर आई हुई थी।

कुछ समय बाद उसका पति गोपाल वहां पहुंचा और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान गोपाल ने प्रतिमा के पेट में चाकू से दो बार हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी आरोपी ने मारपीट की।

गंभीर रूप से घायल प्रतिमा को तत्काल जौलीग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थनापत्र दिया, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला गंभीर है और सत्र न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस स्तर पर जमानत उचित नहीं है।