नैनीताल से एक बड़ी खबर सामने आई है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें डीएसए मैदान यानी फ्लैट्स ग्राउंड में ईद की नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब 28 मई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक डीएसए मैदान में ईद की नमाज़ अदा की जा सकेगी।
दरअसल, जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और खेल गतिविधियों का हवाला देते हुए मैदान में नमाज़ की अनुमति रद्द कर दी थी। प्रशासन का कहना था कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल आयोजनों के लिए उपयोग होता है और वर्तमान में वहां कई प्रतियोगिताएं चल रही हैं।
इससे पहले जिला खेल संघ यानी डीएसए ने अंजुमन इस्लामिया को मैदान में ईद की नमाज़ की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ घंटों बाद यह अनुमति वापस ले ली गई। इसके बाद शहर में असमंजस और चर्चा का माहौल बन गया था।
मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए सीमित समय के लिए नमाज़ की अनुमति दे दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 28 मई को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक डीएसए मैदान में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज़ अदा की जा सकती है।
वहीं प्रशासन ने पहले लोगों से मस्जिदों और निजी परिसरों में नमाज़ पढ़ने की अपील की थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहर में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर भविष्य में क्या नीति अपनाई जाएगी।
फिलहाल प्रशासन और पुलिस दोनों ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हैं।



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